Wednesday, July 2, 2025
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शासन ने Covid 19 को लेकर नई Guideline की जारी : जाने क्या हुआ S.O.P में आदेश

देहरादून: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने एक बार फिर से नई s.o.p. जारी की है मुख्य सचिव ने S.O.P जारी करते हुए कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें नाइट कर्फ्यू 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। होटल, ढाबे और भोजनालय में 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है होटलों में कांफ्रेंस हॉल स्पा और जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। यही नहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज़ नहीं ली है उन्हें 72 घंटे पहले की कोविद रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

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