उत्तराखंड में नए वकीलों को तीन साल तक मिलेगा भत्ता, बार काउंसिल ने दी कई सौगात

देहरादून: नए अधिवक्ताओं को तीन साल तक भत्ता सहित अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली राशि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जा रही है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड प्रदेश में वकालत की पढ़ाई करने के बाद प्रेक्टिस करने वाले नए अधिवक्ताओं को तीन सात तक निर्धारित भत्ता देगी। काउंसिल ने अधिवक्ता के आकस्मिक निधन तथा गंभीर बीमारी की स्थिति में दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 के तहत अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली राशि को डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जा रही है।साथ ही 45 साल प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता को लाइसेंस सरेंडर करने पर मासिक पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा।

 

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