देहरादून: उत्तराखंड में विधान सभा चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव के हेतु सूचना विभाग द्वारा सूचीबद्ध मीडिया के लिए जारी किया आदेश। इस आदेश में विभिन्न प्रचार माध्यम से विज्ञापन के ज़रिये मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दिया जा रहा है। विज्ञापन को अब बिना अनुमति के नहीं चलाया जा सकेगा। जिसके चलते अब ई-पेपर, पोर्टल, वेबसाइट, टीवी चैनल को विज्ञापन चलने से पहले अनुमति लेना ज़रूरी होगा।
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