Thursday, October 5, 2023
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Homeट्रेंडिंगIncome tax-TDS में होंगे बड़े बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे 5...

Income tax-TDS में होंगे बड़े बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे 5 नए नियम

Income tax से जुड़े नियम 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं। Budget 2021 में इसका ऐलान हो चुका है। इसका सबसे बड़ा असर सैलरी क्‍लास पर पड़ेगा। Salaried Class के लिए आईटीआर फाइल (ITR File) करना और आसान हो जायेगा। ये बदले हुए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। साथ ही TDS कटौती को लेकर भी नियम बदले हैं।

ईपीएफ (EPF)

बजट 2021 में मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लिए खास ऐलान नहीं हुआ था। केवल वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए जो 75 साल की उम्र पार कर गए हैं और उन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान राहत दी गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें। इसके लिए सरकार ने बजट 2021 में काफी कड़ा प्रावधान किया। सैलरीड क्लास के लिए ITR फाइलिंग के नियमों को आसान बनाया गया है। ताकि उन्हें ITR Filing के दौरान कोई परेशानी न हो। सरकार द्वारा किए गए प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो जाएंगे, जिन्हें हर आयकर दाता (Income Tax Payee) के लिए जानना जरूरी है।

प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म्स

1 अप्रैल 2021 से व्यक्तिगत तौर पर जो आईटीआर फॉर्म भरते हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को आसान बनाया गया है।

एलटीसी स्कीम

बजट 2021 में LTC अधिसूचित किया गया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए लाई गई है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के कारण कहीं LTC टैक्स का फायदा नहीं ले पाए थे। चूंकि लॉकडाउन के दौरान कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए उन्हें LTC का फायदा नहीं मिल पाया तो सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है।

Return फाइल करने का जरूरत नहीं

वरिष्ठ नागरिकों यानि 75 साल के ऊपर के लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यह राहत ऐसे लोगों को दी गई जो पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर डिपेंड हैं।

IT Section 206 AB का प्रावधान

सरकार ने ITR नहीं फाइल करने वालों खासकर बिजनेस क्‍लास के लोगों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं। सरकार ने इसके लिए Section 206 एबी का प्रावधान कर दिया है। इसके मुताबिक, अगर कोई शख्स ITR नहीं फाइल करता है तो 1 अप्रैल 2021 से उससे दोगुना TDS वसूला जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, TDS में बढ़ोतरी होगी। 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस और TCL के रेट 10-20 प्रतिशत होंगे, जो सामान्य तौर पर 5-10 प्रतिशत हैं। जो लोग ITR नहीं फाइल करेंगे, सरकार उनसे दोगुने दर से TDS की वसूली करेगी।

यह भी पढ़े: जाने अपना आज का दैनिक राशिफल News Trendz पर: एस्ट्रो राजीव अग्रवाल के साथ

Download Android App

RELATED ARTICLES

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से सम्बंधित वीडियो एड

मुख्यमंत्री होमस्टे योजना से संबंधित वीडियो एड

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

Most Popular