हमीरपुर: उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने 18 साल पहले हुये आनर किलिंग (Honor Killing) के एक मामले में गुरुवार को युवती के दो चाचा व दो मामा समेत पांच लोगो को उम्र कैद (Life Imprisonment) की सजा सुनायी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार राठ क्षेत्र के अकौना गांव निवासी देशराज ने अपनी इकलौती पुत्री विनीता की शादी महिपाल के लड़के के साथ तय कर दी थी। मगर विनीता शादी के पहले अपने प्रेमी गांव के ही अरविंद लोधी के साथ 30 अक्टूबर 2005 को चली गयी। सात नवम्बर को महोबा जिले के खरेला थाना क्षेत्र के कंधौली गांव के निकट विनीता व उसके प्रेमी अरविंद के शव मिले।
इस पर विनीता के पिता ने सात नवम्बर 2005 को कंधौली गांव निवासी लड़की के मामा सोहन लोधी व घस्सू समेत चाचा टीकम व दयाराम, जगदीश, पीयूष सोनी और भारत लोधी के खिलाफ खरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
पुलिस ने पीयूष सोनी को जांच में निर्दोष पाया। आरोपी जगदीश वर्मा की मुकदमा दौरान मृत्यु हो गयी। आज जिला न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी भारत लोधी, टीकम लोधी, दयाराम लोधी, सोहन लोधी व घस्सू लोधी को उम्र कैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाते हुये 26-26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
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