लखनऊ: ‘वन नेशन, वन नंबर’ के तहत उत्तर प्रदेश में नई गाड़ियों के लिए ‘भारत सीरीज’ (BH) में पंजीकरण करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। जिस गाड़ी का पंजीकरण भारत सीरीज में होगा, वह देश के किसी भी राज्य में बिना रोक-टोक फर्राटा भर सकेगी। हालांकि भारत सीरीज में नये वाहन का पंजीकरण अनिवार्य नहीं, बल्कि ऐच्छिक होगा। बीएच (BH) सीरीज के गाड़ी मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर न तो एनओसी लेनी पड़ेगी और न ही वहां पंजीकरण कराकर नया नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 12 नवंबर को सर्कुलर जारी कर बीएच सीरीज में गाड़ियों का पंजीकरण करने का आदेश दिया है। आदेश सभी पंजीयन अधिकारियों (संभागीय परिवहन अधिकारी) को भेज दिए गए हैं।
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