देहरादून: सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा सामने आया बड़ा अपडेट, सीआर से जुड़ा हुआ मामला कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार सीआर में संतोषजनक या अच्छा टिप्पणी के लिए शून्य अंक दिए गए हैं। इसके आधार पर अधिकारी शिक्षकों का चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दे रहे। वार्षिक गोपनीय आख्या (सीआर) में संतोषजनक या अच्छा लिखे होने की वजह से किसी शिक्षक का चयन और प्रोन्नत वेतनमान नहीं रोका जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने चयन-प्रोन्नत वेतनमान के लिए अधिकारियों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी। मंडलीय अपर निदेशकों को सभी लंबित प्रकरणों पर जल्द कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मालूम हो कि कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार सीआर में संतोषजनक या अच्छा टिप्पणी के लिए शून्य अंक दिए गए हैं। इसके आधार पर अधिकारी शिक्षकों का चयन-प्रोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दे रहे। इससे प्रदेश में कई एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षक प्रभावित हो गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि जहां पर प्रमोशन श्रेष्ठता के आधार किए जाते हैं वहां यह मानक लागू हो सकता है।लेकिन जहां पर वरिष्ठता के आधार पर चयन-प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है, वहां इस प्रकार टिप्पणी का औचिक्त नहीं है। बिष्ट ने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संस्थाओं में नियमित कार्मिकों को साधारण वेतनमान में दस साल तक सेवा करने के बाद चयन वेतनमान का लाभ दिया जाता है। इसके बाद 12 साल की सेवा के बाद प्रोन्नत वेतनमान मिलता है।
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