देहरादून: उत्तराखंड के सभी जिलों के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति सरकार ने दे दी गयी है। यह अनुमति सभी ऑरेंज और ग्रीन जोन को दी गयी है। आपको बता दे फ़िलहाल उत्तराखंड का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। कल जारी किये गए आदेश के चलते उत्तराखंड के सभी जिलों के भीतर ऑटो, विक्रम, रिक्शा, टैक्सी और मैक्सी कैब चल सकेंगी। इन सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ सवारियां बिठाने के लिए भी विशेष नियम बनाये गए है ।
क्या है नियम:
वाहन अपनी सीट क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठा सकते हैं।
8 सीटर विक्रम चालक समेत 4 सवारियां लेकर चलेगा, ऑटो 1 ही सवारी ले जा पायेगा।
आज जारी हुए नियम में 5 सीटर ई- रिक्शा चालक समेत 3 सवारी बैठा सकेगा ।
7 सवारी वाला विक्रम भी चालक समेत 3 सवारियां लेकर चल सकेगा।
पांच सीटर मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 3 सवारियां चलेंगी
तो वही 8 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 4 सवारियां चलेंगी।
10 सवारियों वाली मैक्सी कैब में चालक समेत कुल 5 सवारियां ही चल सकेंगी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन की अनुमति सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कि होगी।
इसके अलावा अंतरराजीय ट्रांसपोर्ट को संचालित करने की अनुमति फिलहाल अभी नहीं दी गयी है।
करना के खतरे को काम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्री के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा।
सिटी बस व मिनी बस में आरसी के हिसाब से मान्य सीट क्षमता का 50 प्रतिशत से ज़्यादा सवारी नहीं बैठेगी।
यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटखा एवं शराब के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। वही वाहन में थूकना दंडनीय होगा।
वाहन चालक, परिचालक और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। अंतर राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।