देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने आज दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगो के लिए नयी गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने देर शाम नयी गाइडलाइन जारी की, जो की कल से लागू होगी। इस गाइड लाइन के अनुसार महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग या ट्रेन से उत्तराखंड आने वाले लोगो को 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। तभी उन लोगो को प्रदेश में आने की अनुमति मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो राज्य में आने वाले लोगो का बस स्टैंड, एयरपोर्ट व बॉर्डर पर कोरोना का टेस्ट कराये और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो पहले की गाइडलाइन के अनुसार उनका इलाज कराया जाये।
From 1st April, travellers from Maharashtra, Kerala, Punjab. Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi and Rajasthan to the State to carry negative RT-PCR test report not older than 72 hours: Uttarakhand Government
— ANI (@ANI) March 30, 2021
साथ ही सरकार ने उत्तराखंडवासियो को निर्देशित किया है कि सभी लोग गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय व राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइड लाइन का सुनिश्चित रूप से पालन करे। गाइड लाइन का पालन न करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही कि जाएगी। साथ ही सरकार ने 60 वर्ष से अधिक के लोगों को भी सलाह दी है कि वह जब तक ज़रूरी न हो कही बाहर न जाये।
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