31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन्स

दिल्ली: देश भर में कोविड-19 (Covid-19) के मद्देनजर जारी लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। इससे पहले गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने लॉकडाउन 4.0 (Lock down 4.0) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत देखने को मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्यू जारी रहेगा।

इसी के साथ देश में (Lock down 4.0) के दौरान घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दिये गए कार्यों के लिए उड़ान को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा निषिद्ध रहेगी।

इन कामों पर रहेगी रोक:

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन्स के अनुसार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।
मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। हालाँकि ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है।

सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें।

कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा।

कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जायेंगीं ये गतिविधियां : 

खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं कर सकेंगे। हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना भी जरूरी होगा।

लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत गतिविधिया होगी।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में सभी कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में डाउनलोड है या नहीं इसकी भी जानकारी रखने के आदेश भी दिए है ।

 

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