दिल्ली: गृह मंत्रालय (Home Ministry) के द्वारा जारी की गयी नयी गाइडलाइन के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) से निपटने के लिए लॉकडाउन (Lock-down) की अवधी को बढ़ाते हुए प्रभावित जिलों को तीन जोनो में बांटा गया है। सभी जोन में सीमित मात्रा में गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।
इसके अलावा बड़ी भीड़ वाली जगहें, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स आदि पर रोक रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य तरह के आयोजन, और धार्मिक जगहें, पूजा की जगहों पर भी रोक जारी रहेगी। हालांकि गृह मंत्रालय के जरिए जिन्हें वायु, रेल और रोड की यात्रा के लिए किसी कारणवश छूट दी गई है, वे यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी जोन में शाम 7 बजे-सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं होगी।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus) को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन (Lock-down) को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला किया। यह चार मई से प्रभावी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया। जिसमे जिलों को तीन जोन- अति प्रभावित जिले रेड जोन जिनमे कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे है में शामिल किया गया है। ऑरेंज जोन जो जिले न रेड जोन में आ रहे है न ग्रीन उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। और ग्रीन जोन वो जिनमे पिछले 25 दिनों में एक भी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है।
रेड जोन में मिलने वाली छूट:
रेड जोन में लॉक डाउन (Lock-down) के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टन्सिंग का पूर्णतया ध्यान रखना होगा। इसके बाद भी रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गयी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, जिनमें मनरेगा कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है। रेड जोन में आई टी कंपनी वेयर हाउस के साथ कॉल सेंटर को भी काम करने की अनुमति मिली है। रेड जोन वाले एरिया में प्राइवेट कंपनी के कार्यालओं को 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की मंज़ूरी दी गयी है।
ऑरेंज जोन में मिलने वाली छूट:
ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी गयी है। वही अपनी कार में ड्राइवर के साथ 2 यात्रियों को अनुमति दी गयी है। ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी गयी है। पान मसाला और शराब की दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गयी है।
ग्रीन जोन में मिलने वाली छूट:
ग्रीन जोन में बस डिपो में 50% कर्मचारियों से काम लेने की इज़ाज़त है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में ऑनलाइन शॉपिंग पर होम डिलीवरी की छूट दी गयी है। इसमें पान मसाला और शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करते हुए एक समय पर सिर्फ 5 लोगो को अनुमति दी गयी है। फ़िलहाल ग्रीन जोन में 50% सवारी के साथ बस चल सकती हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की इजाजत नहीं होगी।
A large number of other activities are allowed in the Red Zones. All industrial and construction activities in rural areas, including MNREGA works, food-processing units and brick-kilns are permitted: MHA on the extension of #lockdown pic.twitter.com/vHUU4ndGZZ
— ANI (@ANI) May 1, 2020
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