Sunday, September 24, 2023
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लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार की छोटे दुकानदारों को राहत देने वाली गाइडलाइन: अंतिम निर्णय यूपी सरकार के हाथ

लखनऊ: कोरोना महामारी के चलते जहा पूरे देश में लॉकडाउन है। वही दूसरे चरण के इस लॉकडाउन (Lock down) के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर के लाखों छोटे किराना व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक शानिवार से आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर-ज़रूरी समान की दुकान भी खोली जा सकेंगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ इसका सख्ती से पालन करने के भी निर्देश है। हालांकि यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों यानि (हॉट स्पॉट इलाकों) में नही दी गयी है। इसके साथ ही आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

किसको राहत नही :
फिलहाल इनमे मॉल और शॉपिंग काम्प्लेक्स के साथ शराब व बियर की दुकानें, बार, जिम और मल्टीप्लेक्स शामिल नही है।
अंतिम निर्णय यूपी सरकार के हाथ: 
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में दुकाने खोलने पर छूट के अंतिम निर्णय को योगी सरकार पर छोड़ दिया है। हालांकि इस गाइडलाइन (Guide line) को ले कर योगी सरकार आज अपनी 11 टीम के साथ बैठक के बाद रणनीति तय की जाएगी। इसे कैसे खोला जाएगा, कितनी छूट मिलनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करवाना यह सभी वो विषय है जिन पर चर्चा होनी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन (Guide line) के बाद जहां छोटे व्यापारियों में खुशी है वही इसमें भी एक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है कि इस छूट में कौन-कौन सी दुकानें खुली रहेगी। हालांकि अगर कोई मार्किट या काम्प्लेक्स है तो उसे भी नही खोला जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। लेकिन यह छूट कोरोना संक्रमण में  लॉकडाउन (Lock down) के अति प्रभावित यानि हॉटस्पॉट इलाकों में नही दी गई है।
गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश मे 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टनसिंग का पालन भी करना होगा।

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