लखनऊ: यूपी (UP) में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाबाहाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि लखनऊ, कानपुर नगर वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि यह लॉकडाउन आज रात (सोमवार) से लागू किया जाए।
Only urgent cases to be taken up by the courts only though virtual mode with effect from 26th april: Allahabad High Court
— ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021
इसके साथ हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश (UP) सरकार को इन जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठान, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जो लोग आवश्यक सेवाएं देते हैं उन्हें छूट दी जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वित्तीय संस्थान विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी।
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