लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona virus) के मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश (DM Abhishek Prakash) ने शहर में दुकानों व बाजारों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 12 जुलाई से लागू हो रहे इस नई व्यवस्था के तहत अब दुकानें ऑड इवेन के फार्मूले पर खुलेंगी। इसके लिए दुकानों को हरे व नारंगी रंगों में वर्गीकरण किया गया है। साथ ही दुकानों को खोलने समय में भी कटौती की गई है। नए आदेश के बाद अब दुकानों व बाजारों के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात आठ बजे तक है। पहले दुकानें 10 बजे तक खुल रही थीं। इसके साथ ही साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को रहेगी।
After the lockdown will be lifted on July 13, shops in markets will open in alternate manner in between 9 am to 8 pm: Lucknow District Magistrate Abhishek Prakash pic.twitter.com/h7TiWVEnnn
— ANI UP (@ANINewsUP) July 11, 2020
हरे व नारंगी रंग का स्टीकर लगेगा दुकानों पर:
तो वही जिलाधिकारी ने व्यापारियों को दुकानों पर हरे व नारंगी रंग के स्टीकर लगाने के आदेश दिए है। नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। हरे रंग की स्टीकर लगी दुकाने मंगलवार और गुरुवार को ही खुल सकेंगी। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक दुकानों पर टू-बाई-टू फीट के स्टीकर से वर्गीकरण किया जाएगा। दुकानों के वर्गीकरण करते समय स्थानीय थाना पुलिस, नगर निगम की निगरानी में स्थानीय व्यापर मंडल के प्रतिनिधि से विचार विमर्श के बाद इसे पूरा कराया जाए।
मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्राहक को निर्धारित दूरी बना कर रखनी होगी :
जिलाधिकारी लखनऊ के आदेश के मुताबिक मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान और डिपार्टमेंटल स्टोर में सभी सामानों को पारदर्शी पॉलिथीन से कवर करना होगा। आने वाले ग्राहकों को नियमित सेनिटाइजेशन के बाद ही सिमित संख्या में प्रवेश की अनुमति होगी। ग्राहक मॉल, बहुमंजिले व्यापारिक प्रतिष्ठान और डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रवेश के बाद किसी भी सामन को छू नहीं पाएगा। ग्राहक जो सामान पसंद करेगा वहां मौजूद स्टाफ के सहयोग से उस सामग्री को बिलिंग के उपरांत ग्राहक को सौंप दिया जाएगा।
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