उत्तरप्रदेश: कोरोना वायरस (CORONA VIRUS) का प्रकोप देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इस पर काबू पाने के लिए पहले लॉकडाउन लगाया गया। जब इसका कोई खास परिणम नहीं निकला और हालात बेकाबू होते गए तो इसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश भर के 15 जिलों के हॉटस्पॉट जगह को चिन्हित कर उन्हें सील करने का फैसला लिया। उत्तरप्रदेश (UTTAR PRADESH) से पहले यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाया गया। जहाँ कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा है। सीलिंग की प्रक्रिया ज्यादा कठोर होती है। इसमें प्रशासन की इजाजत के बिना किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती है।
जाने क्या होती है सीलिंग और कितनी कठोर: सीलिंग के दौरान जिन कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों को बंद करने के लिए चुना जाता है, उनमें सिर्फ पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को ही जाने की अनुमति होती है। इस दौरान मीडिया को भी इलाके में जाने नहीं दिया जाता है। कुछ खास ही केस में मीडिया को परमिशन दी जाती है।
लॉकडाउन में क्या होता है: लॉकडाउन होने पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर दूसरी सभी सेवा पर रोक लगा दी जाती है। लॉक डाउन का मतलब है कि अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर ही निकलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है।
कैसे पहुँचेगा आप तक ज़रूरी सामान: सीलिंग एरिया में किसी को भी बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में फल, सब्जियां, दूध जैसे रोजमर्रा की जरूरी चीजों की होम डिलीवरी प्रशासन के जरिए की जाती है। इसके लिए भी प्रशासनिक अधिकारी पहले लिस्ट बनाएंगे, इसके अलावा लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें सामाना मुहैया कराया जाता है।
सीलिंग के दौरान कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान है: कोरेाना हॉटस्पॉट एरिया की सीलिंग मतलब कठोर पहरा। इसलिए इन इलाकों में किसी का भी बाहर निकलना वर्जित होता है। इस दौरान अगर नियम तोड़ा जाता है, तो व्यक्ति पर कठोर र्कारवाई की जा सकती है।
हालांकि सीलिंग और लॉक डाउन के बीच भयभीत होने की ज़रूरत नही है। क्योंकि उत्तरप्रदेश (UTTAR PRADESH) सरकार आपकी हर ज़रूरत के साथ ही नंबर उपलब्ध भी करा रही है। जिससे आप आपात स्तिथि में पुलिस प्रशासन से मदद की अपील कर सकते है।
घर मे रहे सुरक्षित रहे।
कृपया अफ़वाहों पर ध्यान न दे।
सौजन्य से :- NEWS TRENDZ
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