Thursday, January 16, 2025
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कोरोना का खौफ भूल लोगो ने शराब के लिए कई किलोमीटर तक लगाई लाइन

देहरादून: उत्तराखंड में लोग सुबह होने का इंतज़ार इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वो कब शराब लेने जाये। इन्हे न कोरोना का डर न लॉकडाउन का। असल में हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन (Lock down) के इस दौर में आज से खुलने वाली शराब की दुकानों के बाहर जमा भीड़ की। शराब की दुकानों (Liquor Shops) को खोले जाने के मुख्य सचिव (Chief Secretary) की तरफ से आदेश दिए गए थे। 4 मई को दुकानों को खोले जाने की हिदायत दी गई थी। साथ ही साथ इस बात को भी आदेशित किया गया था कि दुकानों के खुलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सभी नियम कायदे कानून को पूरी तरह से दुकानों पर अप्लाई कराया जाए। इसका जिम्मा लोकल पुलिस को दिया गया है।

उधर प्रशासन के आदेश अनुसार 4 मई को शराब के ठेके खुलने थे। आज सुबह 7 बजे, लोगों की लम्बी-लम्बी लाइनें देहरादून के कई शराब की दुकानों के बाहर देखने को मिली। लोग घंटों पहले से ही लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में शराब की दुकानें खुलने का सबसे ज्यादा इंतजार था। लोग आज मास्क लगाकर दुकान पर शराब लेने पहुंचे हैं।

तो यही एस पी सीटी श्वेता चौबे और उनकी टीम लगातार गश्त कर शराब की दुकानों के बहार लॉक डाउन (Lock down) का उल्लंघन न किया जाये इसका भी ध्यान रख रही थी।

उत्तराखंड में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 4 मई सोमवार यानि आज से शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है।

  1. दुकानों के अंदर विक्रेताओं के लिए और बाहर खरीददार के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।
  2. दुकान परिसर के अंदर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी।
  3. सभी सेल्समैन ग्लव्स और मास्क आवश्यक रूप से पहनेंगे।
  4. सिर्फ अधिकृत विक्रेता ही दुकान के अंदर कार्य करेंगे इसका अनुमोदन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  5. पांच लोगों में प्रत्येक के बीच छह फीट की दूरी और छठवां व्यक्ति 10 फीट की दूरी पर होगा।
  6. प्रत्येक दुकान के बाहर रेट लिस्ट व केंद्र सरकार की गाइड लाइन अवश्य लिखी जाएंगी।
  7. एसपी सिटी श्वेता चौबे ने चेतावनी दी है कि यदि शराब ठेकों पर सोशल डिस्टेंस की अनदेखी हुई तो ठेका संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
  8. कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा हुआ तो ठेके को बंद कराया जाएगा।
  9. यदि नियमों की अनदेखी होगी तो ठेका संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
  10. यदि कोई नियमों तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

 

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